बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। इस पहल के बाद अब जरूरतमंद और योग्य परिवार बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ही नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाना है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे हैं।

मधुबनी जिले में 60 हजार से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अभियान को तेज कर दिया गया है। मधुबनी जिले में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को गति देने के लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का सख्त निर्देश दिया है। समाहरणालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 13 अगस्त 2026 तक कुल 60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी अनुमंडल अधिकारियों को पंचायत स्तर पर लगातार निगरानी रखने और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन निर्धारित सीमा के अनुसार कई पात्र परिवार अब भी छूटे हुए हैं, जिन्हें इस विशेष अभियान के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
मंगलवार शाम से दोबारा शुरू हुआ ऑनलाइन पोर्टल
राशन कार्ड बनाने के इस अभियान को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल में भी प्रशासनिक अधिकारियों और जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि तकनीकी कारणों से कुछ समय से बंद पड़ा राशन कार्ड आवेदन पोर्टल मंगलवार शाम से दोबारा चालू कर दिया गया है। अधिकारियों ने सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी योग्य परिवार इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए।

आवेदन के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
बिहार में राशन कार्ड के लिए केवल वही परिवार आवेदन करने के पात्र हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। नियमों के अनुसार, राशन कार्ड के लिए आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र
- महिला मुखिया के नाम का बैंक पासबुक
- पूरे परिवार की एक संयुक्त (Joint) फोटो
- यदि परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है, तो उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र
ध्यान रहे कि आवेदन के दौरान इन सभी दस्तावेजों को PDF या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा।
घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आवेदक नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
चरण 1: पोर्टल पर पंजीकरण (Registration)
सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां दिए गए 'Apply for Online RC' के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 'जन परिचय' (Jan Parichay) पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर अपना नया अकाउंट बनाना होगा।
चरण 2: लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना
सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और 'Apply New Ration Card' का विकल्प चुनें। इसके बाद अपने क्षेत्र (ग्रामीण या शहरी) का चयन करें और महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते की पूरी जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: परिवार के सदस्यों का विवरण जोड़ना
इस चरण में परिवार के अन्य सभी सदस्यों का नाम, उनकी उम्र, मुखिया से संबंध और उनका आधार नंबर दर्ज करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार ही भरी जाएं।
चरण 4: दस्तावेज अपलोड और सबमिशन
सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और संयुक्त फोटो को निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। सबमिट करने के बाद प्राप्त होने वाली पावती संख्या (Acknowledgment Number) को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने या सुधार करने की प्रक्रिया
यदि किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट गया है, या परिवार में किसी नए सदस्य (जैसे नवजात शिशु या विवाह के बाद आई बहू) का नाम जोड़ना है, तो इसके लिए भी सरकार ने सुविधा प्रदान की है। हालांकि, नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि राशन कार्ड में शामिल सभी मौजूदा सदस्यों का e-KYC पूरा हो चुका हो। जिन सदस्यों का e-KYC नहीं हुआ होगा, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है।

नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- मौजूदा पुराने राशन कार्ड की छायाप्रति
- संबंधित नए सदस्य का आधार कार्ड
- नवजात बच्चे के मामले में जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहित महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र और उनके मायके के राशन कार्ड से नाम हटने का आधिकारिक प्रमाण पत्र
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुधार की सुविधा:
लाभार्थी राशन कार्ड में नाम जोड़ने या किसी भी प्रकार के सुधार के लिए RCMS पोर्टल पर लॉगिन कर 'Ration Card Modification' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है, तो आवेदक अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या अनुमंडल अधिकारी (SDO) कार्यालय में जाकर प्रपत्र-ख (Form B) भरकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।





