पटना (खबर डोज़ ब्यूरो)। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 के लिए आवेदन करने वाली विवाहित महिलाओं के वास्ते आरक्षण के नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विवाहित महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपनी जाति और मूल निवास से जुड़े प्रमाणपत्र अपने मायके यानी पिता के नाम और पते के आधार पर प्रस्तुत करने होंगे। केवल ससुराल के पते या ससुराल की जाति के आधार पर राज्य में आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिहार में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान तय किया गया है, जिसका सीधा लाभ केवल राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलता है। आयोग की ओर से साफ किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जाति और मूल निवास का निर्धारण उसके जन्म और पिता के आधार पर होता है। यदि कोई महिला उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी अन्य राज्य की मूल निवासी है और उसकी शादी बिहार में हुई है, तो वह केवल विवाह के आधार पर बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा।

विभिन्न श्रेणियों के लिए जरूरी दस्तावेज और NCL नियम
पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ही जारी होना चाहिए, जिसमें अंचल स्तर के राजस्व अधिकारी (RO) या अंचल पदाधिकारी (CO) द्वारा जारी दस्तावेज को पूरी तरह वैध माना जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के आरक्षण को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। EWS के तहत आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को मिलता है। विवाहित महिलाओं के मामले में आय प्रमाणपत्र को लेकर प्रावधान है कि यदि महिला अपने पति के साथ रह रही है, तो उसकी आय और परिसंपत्ति से जुड़ा प्रमाणपत्र पति के स्थायी निवास वाले अंचल से बनवाया जा सकता है, हालांकि इसके साथ मायके से जुड़े मूल दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होते हैं।
- जाति और निवास: पिता के नाम और पते के आधार पर बने होने चाहिए।
- NCL प्रमाणपत्र: RO या CO स्तर से अंचल कार्यालय द्वारा जारी होना अनिवार्य है।
- EWS प्रमाणपत्र: संबंधित नियमों और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

आगामी TRE-4 परीक्षा की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता और उनमें दर्ज विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें। नाम, पिता का नाम, पता या अन्य जानकारियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आगे चलकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।





