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IRCTC घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को

| Published: | Updated:
IRCTC घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को
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मुख्य बातें

  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाला और लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पेशी हुई।
  • अदालत में मामले से जुड़े अन्य आरोपी भी मौजूद रहे।
  • सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ औपचारिक चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया टल गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है।
  • कोर्ट में पेशी के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ-साथ मामले में नामित अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली (खबर डोज़ ब्यूरो)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाला और लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पेशी हुई। अदालत में मामले से जुड़े अन्य आरोपी भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ औपचारिक चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया टल गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है।

कोर्ट में पेशी के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ-साथ मामले में नामित अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस दिन अदालत को आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय (चार्ज फ्रेमिंग) करने की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन विधिक अड़चनों के चलते इसे आगे बढ़ाना पड़ा।

IRCTC घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को

जज के तबादले के कारण टली चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया

मामले में लालू प्रसाद यादव के वकील गौरव जैन ने बताया कि कोर्ट को आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी थी। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में इस मामले में ऑर्डर ऑन चार्ज सुनाने वाले संबंधित न्यायाधीश का उच्च न्यायालय में तबादला हो गया है। इस वजह से अदालती प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और विधिक कठिनाइयां आईं, जिसके कारण चार्ज फ्रेमिंग नहीं हो सकी।

बचाव पक्ष के वकील के अनुसार, अब प्रक्रियात्मक रुकावट दूर हो चुकी है और अगली तय तारीख पर चार्जेज की फॉर्मल फ्रेमिंग पूरी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने का संपूर्ण अधिकार अदालत के पास सुरक्षित है और अगली तारीख पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।

लालू यादव के स्वास्थ्य और पेशी से छूट का मामला

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए अदालत से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया गया। इस प्रार्थना पर संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने स्पष्ट किया कि छूट दिए जाने के संबंध में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रिपोर्ट और पुष्टि ली जाएगी।

लालू यादव के वकील ने बताया कि यदि 30 अक्टूबर को परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। यदि उनके स्वास्थ्य कारणों से छूट की जरूरत बनी रहती है, तो अदालत साक्ष्यों के आधार पर अगली राहत या तारीख पर फैसला करेगी।

IRCTC घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को

जानिए क्या है लारा प्रोजेक्ट्स और IRCTC घोटाला मामला

यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के प्रबंधन और रखरखाव का ठेका निजी कंपनियों को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप हैं कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए होटल टेंडर के बदले पटना में कीमती जमीन प्राप्त की गई थी, जिसे बाद में लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हस्तांतरित किया गया। इसी लेनदेन की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

विशेष अदालत ने 10 सितंबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अब औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने की विधिक कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

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