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साहेबगंज विधायक राजू सिंह को झटका, हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

| Published: | Updated:
साहेबगंज विधायक राजू सिंह को झटका, हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
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मुख्य बातें

  • मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
  • अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।
  • मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मृतका के पीड़ित परिजनों को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब तलब किया है, जिससे विधायक की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें फिलहाल बरकरार हैं।
  • यह पूरा कानूनी मामला वर्ष 2018 की नववर्ष की पूर्व संध्या का है।

नई दिल्ली (खबर डोज़ ब्यूरो)। मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और मृतका के पीड़ित परिजनों को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब तलब किया है, जिससे विधायक की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें फिलहाल बरकरार हैं।

साहेबगंज विधायक राजू सिंह को झटका, हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

यह पूरा कानूनी मामला वर्ष 2018 की नववर्ष की पूर्व संध्या का है। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान अंधाधुंध हर्ष फायरिंग की गई थी। इस आकस्मिक गोलीबारी के बीच अचानक एक गोली लगने से महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।

निचली अदालत का फैसला और सजा

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने लंबी कानूनी सुनवाई के बाद विधायक राजू कुमार सिंह को आईपीसी की धारा 304 भाग-दो यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। निचली अदालत ने इसी साल 4 जुलाई को फैसला सुनाते हुए विधायक को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने मृतका के आश्रितों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी सख्त आदेश दिया था।

  • वर्ष 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी महिला डॉक्टर की मौत।
  • विशेष अदालत ने आईपीसी धारा 304 पार्ट-2 और आर्म्स एक्ट के तहत ठहराया था दोषी।
  • निचली अदालत ने सुनाई थी 4 साल की सजा और 25 लाख रुपये जुर्माने का आदेश।
  • हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को सजा पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत मंजूर की थी।
  • साहेबगंज विधायक राजू सिंह को झटका, हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

हाईकोर्ट में क्या है कानूनी स्थिति

निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ विधायक राजू सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा और दोषसिद्धि दोनों पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने दोनों कानूनी पहलुओं पर अलग-अलग रुख अपनाया है। गत 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपील के लंबित रहने और त्वरित अंतिम सुनवाई संभव न होने का हवाला देते हुए 4 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत की शर्तों पर राहत दी थी।

हालांकि, सजा निलंबित होने के बावजूद दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट के इनकार करने के कारण उनकी मुश्किलें थमी नहीं हैं। आगामी सुनवाई में दोषसिद्धि पर अदालत का रुख यह तय करेगा कि उनकी विधानसभा सदस्यता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने अब संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की प्रक्रिया तय की जा रही है।

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